कोरोना वायरस: गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश- सुनिश्चित करें कोविड वॉरियर्स के खिलाफ न हो हिंसा | MHA to States Ensure adequate security to healthcare professionals medical staff frontline workers to prevent violence against them | nation – News in Hindi


सरकार ने कहा स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रही हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. इस बैठक में एक अध्यादेश पारित किया गया है जिसके बाद अब डॉक्टरों पर हिंसा करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा.
नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति
गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से गुजारिश की गई है कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें. ये अधिकारी 24 घंटे सातों दिन चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए मौजूद रहेंगे. ये अधिकारी किसी हिंसा की स्थिति में तत्काल प्रभाव से सख्त से सख्त एक्शन लेंगे.
सरकार ने कानून में किया बड़ा बदलावबता दें कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. इस बैठक में एक अध्यादेश पारित किया गया है जिसके बाद अब डॉक्टरों पर हिंसा करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने बताया कि बैठक में कहा गया कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रही हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि हिंसा की कोई खबर आई तो इस मामले में 30 दिन में कार्रवाई की जाएगी और एक साल के अंदर इस पर फैसला लिया जाएगा. नए अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के लिए भारी सजा और भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा. आरोपियों को तीन महीने से लेकर 5 साल की सजा दी जाएगी. इसके अलावा 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा.
ज्यादा नुकसान होने पर वसूला जाएगा दोगुना हर्जाना
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपये है. इसके अलावा डॉक्टर की संपत्ति को नुकसान होने पर मार्केट वैल्यू से दोगुना धन वसूला जाएगा.
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First published: April 22, 2020, 5:35 PM IST