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हाईकोर्ट ने फैसला में कहा महिला अपने पूर्व पति को महीने का गुजारा भत्ता देगी.

देश के ज्यादातर मामले में तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिला अपने पूर्व पति को महीने का गुजारा भत्ता देगी. दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मामला सामने आया है जिसमें स्थानीय कोर्ट ने महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने 3,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था. अब उस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है. इसके अलावा पूर्व पति की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने जिस स्कूल में महिला पढ़ाती है उसे भी निर्देश दिया कि वह हर महीने महिला की सैलरी से 5 हजार रुपये काट कर कोर्ट में जमा करवाए.

साभार abplive.com

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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