लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुर्ग भिलाई में चालू है ताबड़तोड़ कार्रवाई,

लापरवाही और मनमानी करने वाले 1485 लोगों से वसूले 3 लाख 27 हजार का जुर्माना
भिलाई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों का शौक बन गया है। जिला प्रशासन की समझाइश के बाद भी लापरवाह लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और बेवजह बाहर निकल कर बहादुरी दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। पिछले तीन दिनों से प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को दिन भर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग भिलाई में कुल 1485 लोगों पर 3 लाख 27 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। कोरोना संक्रमण से रोकथाम को लेकर 3 मई तक जिले में लगाए गए लाकडाउन के अनुपालन के लिए आज प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर रहे नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की। नगरीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा नहीं ढंकने, यातायात उल्लंघन के प्रकरणों में व्यापक कार्रवाई की गई। दोपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति के अकारण घरों से बाहर घूमते पाये जाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अथवा डबल लेयर कपड़े जैसे रूमाल, गमछा आदि से सर्वथा ढंककर रखें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके।
बिना मास्क के घूमते धरे गए 1108 लोग
जांच के दौरान चेहरा ढ़के बिना व बिना मास्क के 1108 लोग पकड़ में आए। इनसे एक लाख 93 हजार एक सौ अस्सी रुपए का अर्थदंड रोपित किया गया। इसमें दुर्ग में 291 लोगों को 57 हजार 600 रुपए, भिलाई में 643 नागरिकों पर एक लाख ग्यारह हजार, 730 रुपए, भिलाई चरौदा में 124 नागरिकों पर 13 हजार तीन सौ पचास रुपए तथा जामुल में 10 लोगों पर 2000 रुपये का अर्थदंड रोपित किया गया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था ऐसे 81 दुकानदारों पर 33 हजार तीन सौ पचास रुपए अर्थदंड रोपित किया गया। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भिलाई में 111 नागरिकों पर 69 हजार पांच सौ पचास रुपए का अर्थदंड लगाया गया। रिसाली में 17 मामले में 4500 रुपये, भिलाई चरौक्चदा में 2 मामलों में 1000 रुपये तथा जामुल में 8 मामलों में कार्रवाई की गई। मोटर व्हीकल एक्ट में भिलाई में 155 मामलों में 24 हजार 300 रुपये तथा जामुल में 2 मामलों में 400 रुपये अर्थदंड लगाया गया।