भारत का अमृत महोत्सव’’ के अंतर्गत 12 मार्च को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

भारत का अमृत महोत्सव’’ के अंतर्गत 12 मार्च को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
कवर्धा, 15 मार्च 2021। जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीता यादव, एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नरेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार 12 मार्च को ’’भारत का अमृत महोत्सव’’ के अंतर्गत ग्राम बांधा एवं रेंगाखार में पैरालिगल वालिन्टियर श्री हेमन्त चन्द्रवंशी, श्री तरूण ठाकुर एवं श्रीमती कल्याणी साहू द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उक्त पीएलव्हीगणों द्वारा उपस्थित लोगों को नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अन्तर्गत आदिवासियों के विकास को परिलक्षित स्तर पर पहुंचाने के प्रयोजन से उन्हें विधिक सेवाएं, सहायता एवं उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।
शिविर में इस संबंध में बताया गया कि जनजातियों में साक्षरता की कमी की मुख्य समस्या है। फलस्वरूप जनजातियॉ अपने मौलिक विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं हो पाती एवं उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही अनेक योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त साक्षरता शिविर में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं वनवासियों के एक्सेस टू जस्टिस के प्रयोजन के अन्तर्गत निर्मित ’’कानून को जाने’’ नामक पुस्तिका को प्रदान किया गया। इसी प्रकार उपस्थित जनसमुदाय को भारतीय वन अधिनियम-1927 के अन्तर्गत वन उपज जिसमें आरक्षित एवं संरक्षित वन तथा उसमें रहने वाले जानवर, पशु जीव जन्त आदि भी शामिल है, अभिवहन एवं इमारती लकड़ियों तथा इमारती लड़कियों की अवैध कटाई रोकने एवं प्राकृतिक वन को नष्ट करने से बचाने हेतु बनया गया है, के संबंध में वांछित जानकारी दी गई तथा इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 वन्य प्राणियों, पक्षियों, पादपों एवं उनकी विभिनन प्रजातियों के संरक्षण प्रबंध एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के व्यापार का नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में बताया गया।