छत्तीसगढ़

दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

नारायणपुर, 17 अगस्त 2026// जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई द्वारा ग्राम खड़कागांव निवासी स्वर्गीय रीना दुग्गा के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। रीना की 31 जनवरी 2025 को आग में जलने से ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर नम्रता जैन ने मृतिका के पिता एवं निकटतम वारिस रैनूराम के लिए 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। तहसीलदार नारायणपुर द्वारा यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को शासन की निर्धारित योजनाओं के तहत समय पर राहत उपलब्ध कराई जा रही है

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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