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Lockdown 4.0: रेड जोन लखनऊ के लिए गाइलाइन जारी, लेफ्ट-राइट फार्मूले पर खुलेंगे बाजार, 21 मई से लागू- Lockdown 4 Guidelines released for Red Zone Lucknow market will open on left right formula applicable from May 21 upad upas | lucknow – News in Hindi

लखनऊ. भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ ज़िला प्रशासन (Lucknow District Administration) और व्यापारिक संगठनों की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. मंगलवार को बैठक में डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर भी मौजूद रहे. इसमें बाजारों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फार्मूला तैयार किया गया. यानी अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकान खोलेंगे.

बैठक में फैसला लिया गया कि कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी. कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर की दुकानें एक दिन लेफ़्ट और अगले दिन राइट साइड की खुलेंगी. सेनिटाइजेशन के लिए बाजार एक दिन के लिए अनिवार्य रूप से बंद करना होगा.

दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी

लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे. सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. बफर और कंटोनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी. दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी.मिठाई की दुकान खुलेगी, खरीद सकते हैं पर बैठकर खा नहीं सकते

इसके तहत मिठाई की दुकान खुलेगी, सिर्फ मिठाई खरीद सकते हैं, बैठकर खा नहीं सकते. स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे लेकिन नगर आयुक्त के आदेश के बाद. खेलकूद खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे. इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि बफर जोन में दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी. किसी भी दुकानदार ने नियम तोड़ा तो केस दर्ज होगा. व्यापारी से 5 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा. लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे.

अमीनाबाद, नक्खास मार्केट पर कमेटी लेगी फैसला

लखनऊ के सबसे पुराने बाजारों में से एक अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई. कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि अमीनाबाद में दुकान खुलेगी कि नहीं. नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा. वहीं हॉटस्पॉट इलाके की वजह से सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा. वहीं तेलीबाग में मार्केट को खोला जाएगा.

मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्टस बंद रहेंगे

इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी. मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्टस बंद रहेंगे.

दुकान खोलने का लेफ्ट-राइट फार्मूला

जितनी भी रिटेल की दुकान हैं, वह रोड के एक तरफ, एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी. सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगी. इस दौरान नगर निगम और व्यापार मंडल सैनेटाइज का काम करेंगे. अगर सैनेटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी.

19 और 20 मई को दुकान का सैनिटाइजेशन

बैठक में तय हुआ कि सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. 19 और 20 मई को दुकान का सैनिटाइजेशन की काम कराया जाएगा.

पार्क में टहल सकते हैं बशर्ते

डीएम ने बताया कि सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे पब्लिक पार्क भी खुले रहेंगे. पार्क में टहलने या योग करने वाले लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.

रेस्टोरेंट करेंगे होम डिलीवरी

उन्होंने कहा कि लखनऊ के सारे रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे. जहां भोजन बनेगा, वहां सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा. स्टाफ के हाथ पर ग्लब्स और फेस मास्क कैप अनिवार्य होगा. जहां भोजन बनेगा, वहां की 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी. मिठाई और बेकरी का भी यही नियम होगा. होम डिलीवरी के साथ टेक अवे (यानी खरीदकर ले जाना आना) कर सकेंगे, वहां कोई खा नहीं सकता.

सख्त शर्तों के साथ हेयर सैलून खुलेंगे 

इसके अलावा जिला प्रशासन ने हेयर सैलून को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है. अब राजधानी में हेयर सैलून सख्त शर्तों के साथ खुल सकेंगे. हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा. मसाज, स्पा की भी मनाही होगी.

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