COVID-19: दिल्ली में 76 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 3515 पहुंची – 76 new COVID19 cases and 3 deaths reported in Delhi today Total number of cases in Delhi now at 3515 | delhi-ncr – News in Hindi


दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए हैं. इसके कारण दिल्ली में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3515 हो गई है. (प्रतीकात्मक फोटो)
दिल्ली (Delhi) में गुरुवार को कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए हैं. गुरुवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से और 3 मौतें हुईं हैं. इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3515 हो गई है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में गुरुवार को कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए हैं. गुरुवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से और 3 मौतें हुईं हैं. इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3515 हो गई है. इनमें 2362 मामले सक्रिय हैं. दिल्ली में गुरुवार तक 1094 लोग इस वायरस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं. कोरोना वायरस से गुरुवार तक दिल्ली में 59 मौतें हो चुकी हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है.
76 more #COVID19 cases & 3 deaths reported in Delhi today. Total number of cases in the national capital now at 3515, including 2362 active cases, 1094 recovered & 59 deaths: Delhi Health Department pic.twitter.com/Ys2PFNB78M
— ANI (@ANI) April 30, 2020
कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी लोगों की जांच होगी
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आदेश दिया कि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्रों) की पहचान के 14 दिन के भीतर कम से कम तीन बार इन क्षेत्रों में रह रहे सभी लोगों की जांच कराई जाए. इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होने के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण के कई मामले सामने आने की पृष्ठभूमि में यह आदेश दिया गया है.
The first screening of all residents within the containment zone, if not completed, should be concluded within 3 days of issue of this order: Delhi Government #Coronavirus https://t.co/BGsRiptgxf
— ANI (@ANI) April 30, 2020
दिल्ली में हैं 100 कंटेनमेंट जोन
दिल्ली में इस समय 100 कंटेनमेंट जोन हैं. मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेशानुसार इन क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आदेश में कहा गया है, ‘निषिद्ध क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 14 दिन के भीतर कम से कम तीन बार इन क्षेत्रों में सभी निवासियों की जांच की जाएगी.’
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First published: May 1, 2020, 12:23 AM IST