छत्तीसगढ़

नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया है

तखतपुर टेकचंद कारड़ा

तखतपुर-
तखतपुर- नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा
363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरी निवासी प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है
कि 26 अक्टूबर की शाम 6 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर से किसी कामवश निकली थी परंतु
जब काफी समय तक वह घर नही पहुंचीं तो उसकी जानकारी नही मिली फिर परिजनों में
तलाश की गई फिर भी कोई सुराग नही लगा जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने
धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया है।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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