छत्तीसगढ़

.CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित शहीद जवान की मां को मिलेगा पेंशन अधिकार

भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट

बिसालपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि बलिदानी जवान की मां को पेंशन से वंचित करना उचित नहीं है।

2002 में नक्सली मुठभेड़ में हुए थे शहीद

मामला जशपुर जिले की 68 वर्षीय फिलिसिता लकड़ा से जुड़ा है। उनके बेटे इग्नेशियस लकड़ा छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की 10वीं बटालियन में कांस्टेबल थे। 11 दिसंबर 2002 को नक्सली मुठभेड़ में वे बलिदान हो गए थे। इसके बाद उनके पिता लोबिन लकड़ा को फैमिली पेंशन मिलती रही।

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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