प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित:Applications invited for training under the Prime Minister’s Skill Development Scheme

दुर्ग /प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (केंद्र प्रवर्तित-राज्य प्रबंधित) अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ पिरिर्यर लर्निंग (आरपीएल) के टाइप 2 (एम्प्लायर प्रिमायसेस) के तहत किसी कोर्सध्ट्रेडध्व्यवसाय विशेष में पूर्व प्रशिक्षित एवं अनुभवी हितग्राहियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्किल इंडिया पोर्टल में पंजीकृत कर 12 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान कर सर्टिफिकेशन किया जाना है। आरपीएल के तहत प्रमाणीकरणध्प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन हेतु प्रतिदिन प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 घंटे की होगी जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाले हितग्राही पात्र होगें। इन हितग्राहियों के पास आधार नंबर एवं आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के समय इनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से ली जाएगी।
आरपीएल टाइप 2 (एम्प्लायर प्रिमायसेस) में प्रशिक्षण प्रदान हेतु इच्छुक संस्था के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है- नियोक्ता का सहमति पत्र, नियोक्ता स्थल पर प्रशिक्षण हेतु चिन्हांकित कोर्स में आवश्यक अधोसंरचना, लैब सेटअप एवं प्रमाणीकृत प्रशिक्षण की उपलब्धता के साथ कार्यालय जिला विकास कौशल प्राधिकरण प्रथम तल जिला पंचायत दुर्ग में 1 सप्ताह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत दुर्ग में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।