छत्तीसगढ़

जिला-बेमेतरा, चौकी संबलपुर पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही। • 05 नग गौवंश, प्रयुक्त वाहन सहित 03 आरोपी गिरफ्तार

  • जिला-बेमेतरा, चौकी संबलपुर पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही। • 05 नग गौवंश, प्रयुक्त वाहन सहित 03 आरोपी गिरफ्तार।

देव यादव सबका संदेश न्यूज

बेमेतरा /नवागढ़/सम्बलपुर दिनांक 23.09.2026 को प्रार्थी मनीष शुक्ला उम्र 46 साल साकिन खैरा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शाम करीब 04:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नारायणपुर, मारो की ओर से संबलपुर-नवागढ़ होते हुए कबीरधाम की ओर वाहन क्रमांक सीजी 25 एल 7556 में मवेशियों को बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रार्थी ने अपने गौ सेवक साथियों को अवगत कराते हुए ग्राम खेड़ा एवं संबलपुर के मध्य उक्त वाहन का इंतजार किया। शाम करीब 05:30 बजे वाहन के पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन नहीं रोकते हुए संबलपुर की ओर भागने लगा। पीछा कर ग्राम संबलपुर अंबतीबाई चौक के पास वाहन को रोककर उसमें सवार व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जयपाल साहू, उम्र 20 वर्ष एवं राजेन्द्र यादव, उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम झुलना, पुलिस चौकी मारो, थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा बताया।

वाहन में मवेशियों के परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर दोनों आरोपियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया। वाहन की जांच करने पर उसमें 05 नग पड़वा मवेशी बिना चारा-पानी के ठूंस-ठूंसकर भरे हुए पाए गए। मौके से वाहन एवं मवेशियों को चौकी संबलपुर लाया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी जयपाल साहू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पुराना इस्तेमाली छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी 25 एल 7556 तथा आरोपी राजेन्द्र यादव के कब्जे से उक्त वाहन में परिवहन किए जा रहे 05 नग गौवंश को जप्त किया गया।प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) तथा बीएनएस की धारा 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी संबलपुर सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार क्षत्री को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान जयपाल साहू, राजेन्द्र यादव से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर धरनीधर उर्फ विनोद यादव के साथ मिलकर अपना अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी से घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी 25 एल 7556 एवं 05 नग गौवंश को जप्त किया गया। आरोपी 01. जयपाल साहू पिता राजेश साहूकार उम्र 20 वर्ष निवासी झुलना चौकी मारो थाना नंदघाट जिला बेमेतरा, 02. राजेन्द्र यादव पिता खेलावन यादव उम्र 26 साल निवासी झुलना चौकी मारो थाना नांदघाट, 03. धरनीधर उर्फ विनोद यादव पिता धनीराम यादव उम्र 48 साल निवासी डोंगरिया थाना कुण्डा जिला बेमेतरा को दिनांक 23 व 24.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी संबलपुर सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर शर्मा, आरक्षक धनंजय सिंह, जितेन्द्र धनकर सहित चौकी संबलपुर के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

Related Articles

Back to top button