छत्तीसगढ़

थाना बिल्हा : वाहनो पर अतिरिक्त एगल लगाने वालो पर की गयी कार्यवाही।

थाना बिल्हा : वाहनो पर अतिरिक्त एगल लगाने वालो पर की गयी कार्यवाही।

छात्तिसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l अतिरिक्त एगल होने से दुर्घटना होने की सम्भावना। 02 पिकप वाहनो की जप्ती।
नाम अनावेदक – 1. रोहित साहू पिता रामगोपाल साहू उम्र 29 वर्ष निवासी खरकेना थाना हिर्री
जिला बिलासपुर। (इस्त.क्र. 01/2026)
2. चैनदास मानिकपुरी पिता गोवर्धन दास मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष निवासी बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर। (इस्त.क्र. 02/2026)
थाना-बिल्हा जिला-बिलासपुर 1.इस्त.क्र. 01/2026, धारा 130(3)/177, 194(1)(ए) मो.ए. 2.इस्त.क्र. 02/2026, धारा 130(3)/177, 194(1)(ए) मो.ए. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि एवं वपुअ महोदय श्री रजनेश सिंह बिलासपुर (भा.पु.से.) द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारीयों को सडक दुर्घटना के मद्देनजर वाहनो के ऊपर अतिरिक्त एगल लगाने जाने वालो वाहनो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री राजेश जोशी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे रोड बिल्हा पर रोहित साहू के माजदा क्रमांक सीजी10एएफ 5072 व बिल्हा मेन रोड पर चैनदास मानिकपुरी के माजदा क्रमांक सीजी10सीई 3303 मे डीजे को वाहन मे लोड हेतु वाहन के दाये, बाये और ऊपर मे लोहे का एंगल लगाया गया था जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना था जिसे मौके पर धारा 130(3)/177, 194(1)(ए) मो.ए. के उल्लघन करते पाये जाने से विधिवत् पंचनामा तैयार कर वाहन को धारा 207 एमव्ही एक्ट के तहत् जप्त किया गया है। आगे भी अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्र.आर. 786 अनिल बंजारे, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे, आरक्षक 1390 संतोष मरकाम का विशेष योगदान रहा।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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