2 घंटे में मिलेगा कोरोना महामारी का बीमा क्लेम, सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश- COVID-19 IRDAI directs insurers Health insurance claim settlement in 2 hours | business – News in Hindi


हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में नहीं होगी देरी
COVID-19: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने दावा आवेदन मिलने के 2 घंटे के भी उसका निपटारा करने के लिए सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कहा है.
IRDAI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है, कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत त्वरित तरीके से करना होगा.
ये भी पढ़ें: बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, देशभर में लागू यह नियम
दावा निपटान में आएगी तेजीनियामक ने कहा, कंपनियों को क्लेम से जुड़ी हर प्रक्रिया के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा. कोरोना के क्लेम को सबसे पहले निपटाएं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने और क्लेम के आवेदन मिलने के दो घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दें.
कैशलेस इलाज के लिए अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन (TPA) में से जिससे भी जल्द निपटान संभव हो उस प्रक्रिया का चुनाव करें. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चीफ अंडरराइडटिंग एवं क्लेम, संजय दत्ता ने कहा कि इरडा के नए दिशा-निर्देश से कोरोना का क्लेम निपटाने में तेजी आएगी.
ये भी पढ़ें:
44 लाख लोगों ने उठाया इस स्कीम का फायदा, 55 रुपये देकर पाएं 3000 रुपये की पेंशन
आज से कामकाज के लिए सरकार ने दी ढील, इस पूरी लिस्ट में देखें कौन से काम होंगे शुरू
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: April 20, 2020, 7:25 AM IST