छत्तीसगढ़

मोबाइल चोरी क़र बिक्री करने वाले आरोपी गिरफ्तार बेलगहना पुलिस का प्रहार

मोबाइल चोरी क़र बिक्री करने वाले आरोपी गिरफ्तार बेलगहना पुलिस का प्रहार

(1) इस्तगाशा क्र 01/25 धारा 35(1-5) BNSS, 303,317 BNS

विभिन्न कंपनियों के 05 नग मोबाइल, कीमती लगभग 120000 रू

नाम आरोपी – धर्मेंद्र सोनी उर्फ़ बंधु सोनी उम्र 55 वर्ष निवासी टेंगमाडा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टेंगनमाडा के धर्मेन्द्र उर्फ बन्धु सोनी चोरी का मोबाईल रखकर बिकी हेतु ग्राहक ढूंढ रहा है जो गिरवे रंग का टीशर्ट पहनकर रेल्वे स्टेशन टेंगनमाडा के बाहर बैठा है सूचना की मुखबिर पंचनामा तैयार क़र वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, के परिपालन व निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर हमराह स्टॉफ के मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर रेल्वे स्टेशन के पास धमेन्द्र उर्फ़ बन्धु सोनी को पकडकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि वह आज से तीन-चार माह पूर्व सिम्स बिलासपुर एवं विवेकानंद गार्डन तथा बिलासपुर चिरमिरी ट्रेन से मोबाईल चोरी किया है जिसमें से दो नग मोबाइल को पेश करने पर जप्त क़र मेमोरंडम लेकर पुछताछ पर चोरी का तीन मोबाईल अपने पुत्र (नाबालिक बालक) को बेचने को देना बताया,जो मोबाइल बिक्री रकम को शराब पीने व अन्य काम में खर्चा करना बताया, नाबालिक बालक को उसके मां के समक्ष पुछताछ करने पर वह अपने पिता बन्धु सोनी के द्वारा चोरी का तीन
मोबाईल को बिक्री करने बोलने पर तीन नग मोबाईल को क्रमशः ग्राम टेंगनमाडा निवासी अंशुल जान, सूरज साहू,अजय रजक को 8000 रू, 6000 रू, 1500 रू में बिक्री करना बताते हुये बिक्री की रकम अपने पिता बन्धु सोनी उर्फ ‘धमेन्द्र
सोनी को देना बताया। आरोपी के मेमोरंडम पर अशुल जान के कब्जे से एक नग समसग मोबाईल, सूरज साहू कब्जे से एक नग मोबाईल तथा अजय रजक से एक नग मोबाईल को जप्त किया गया है। उक्त तीनो से पूछताछ में बताया कि धमेन्द्र उर्फ बन्धु सोनी लड़का नाबालिक बालक से खरीदना बताया है। कि आरोपी अशुल जान, अजय रजक,सूरज साहू को धारा 317 बीएनएस का आरोप घटित करना पाये जाने से आरोपियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश के परिपालन में अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार सरकार के परिपालन में कार्यवाही किया गया है तथा नाबालिक विधि से संघर्षरत बालक होना पाये जाने से किशोर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की गई। आरोपी धर्मेद्र सोनी उर्फ़ बंधु सोनी के विरूद्ध धारा 35(1-5) BNSS, 303,317 BNS का पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप भावेश शेंडे , ASI भरत राठौर, आरक्षक ईश्वर नेताम, विजेंद्र कोल की विशेष भूमिका रही।

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