छत्तीसगढ़

मक्का व्यापारी से लाखों की ठगी कर अय्याशी करने वाला गिरफ्तार

✍Rajeev Gupta

कोंडागांव । आवेदक डोगरमल पारख वैशाली इटरप्राइसेस ने दिनांक 04.08.2019 लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि सीमांचल महाकोण्डा ने अपने  आप को मारूती इंटरप्राइसेस कोरापुट का मालिक बताकर उसके पास से किस्तों में कुल  3838394 (अड़तीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चैरन्बे रूपये) का मक्का  खरीदकर अपने साथ ले गया । प्रार्थी द्वारा पैसों की मांग करने पर वह प्रार्थी को गुमराह करता रहा एवं पैसा देने से अनाकनी करता रहा। प्रार्थी के शिकायत के आधार पर थाना कोण्डागांव में तत्काल कार्यवाही करते हुए सीमांचल महाकोण्डा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 183/2019 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। आरोपी सीमाचंल महाकोण्डा शातिर किस्म का व्यक्ति है जो पुलिस को लगातार चकमा देकर भाग रहा था। सीमांचल महाकोण्डा के घर में लगातार दबीश देने पर भी नही मिल पा रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुजीत कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अन्नत कुमार साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोण्डागांव के पर्यवेक्षण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कोण्डागांव के नेतृत्व में टीम गठित कर शातिर सीमांचल महाकोण्डा को पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा मुखबीरों के माध्यम से लगतार उस पर निगरानी रखी जा रही थी जो लगातार अपना स्थान परिवर्तित कर रहा था। जिसे  मुखबीर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी सीमांचल महाकोण्डा से पूछताछ करने पर उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया था। अपने मंहगे शौक पूरा करने का लिये यह घटना करना बताया आरोपी महाकोण्डा को महंगी वस्तुओं को शौक जो प्रार्थी से ठगी के उपरांत प्राप्त पैसा से इनोवा कार खरीद कर विभिन्न जगहों पर घुमकर अपना शौक पूरा करता रहा।

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