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लॉकडाउन 4: ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की खास गाइडलाइन, जानिए | lockdown 4 home ministry guideline for office opening | nation – News in Hindi

लॉकडाउन 4: ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की खास गाइडलाइन, जानिए

ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कुछ खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

लॉकडाउन 4.0 में ऑफिसों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली. पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) को बढ़ा दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. लॉकडाउन 4.0 में ऑफिसों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि ऑफिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं ऑफिस के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में…

ऑफिस के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश

– ऑफिस / कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में व्यावसायिक घंटों का पालन करना होगा.

–  गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कार्यालय जब तक संभव को कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम ही करवाएं.- ऑफिस के सभी आने-जाने वाले गेट और कॉमन एयिर में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सैनेटाइजर को रखना अनिवार्य होगा.

– पूरे ऑफिस को लगातार सैनेटाइज करना होगा. ऑफिस में सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कॉमन चीजें जैसे ही दरवाजे के हैंडल, टेबल आदि को नियमित तौर पर सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा.

– ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को काम करते वक्त, लंच टाइम और बाकि के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

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First published: May 17, 2020, 7:27 PM IST



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