थाना सकरी दौरान विवेचना मुखबीर सूचना संदेही मयंक उपाध्याय, हर्ष वैष्णव उर्फ अवि को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर दोनों मिलकर प्रार्थी योगेन्द्र ध्रुव के सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 चोरी करना स्वीकार करने पर उनके बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेख कर मेमोरेण्डम कथन के आधार पर मयंक उपाध्याय से मोटर सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 कीमती 12000/ रूपये को मुताबिक जप्ती।

थाना सकरी दौरान विवेचना मुखबीर सूचना संदेही मयंक उपाध्याय, हर्ष वैष्णव उर्फ अवि को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर दोनों मिलकर प्रार्थी योगेन्द्र ध्रुव के सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 चोरी करना स्वीकार करने पर उनके बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेख कर मेमोरेण्डम कथन के आधार पर मयंक उपाध्याय से मोटर सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 कीमती 12000/ रूपये को मुताबिक जप्ती।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट।
जिला बिलासपुर छ०ग०
अप० कमाक 875/26
धारा 303(2),3 (5) बीएनएस
नाम आरोपी
(1) मयंक उपाध्याय पिता श्याम सुन्दर उपाध्याय उम्र 21 साल निवासी सैदा थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ०ग०)
(2) हर्ष वैष्णव उर्फ अवि पिता पुरूषोत्म वैष्णव उम्र 19 साल निवासी दीनदयाल कालोनी सैदा क्वा.नं. एलआईजी 177 थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ०ग०)
विवरण – मामले का संक्षिप्त है कि प्रार्थी योगेन्द्र कुमार ध्रुव पिता राजकुमार उम्र 36 साल निवासी मन्नांडोल तिफरा हा.मु. सैदा थाना सकरी जिला बिलासपुर के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20.09.2026 के शाम करीब 07:00 बजे काम से आने के बाद अपने प्लेटिना मोटर सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 को अपने घर के बाहर खड़ी कर घर अंदर चला गया कि दिनांक 21.09.2026 के सुबह करीब 04:00 बजे पेशाब करने उठा तो देखा इसकी प्लेटिना मोटर सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 खडी किये जगह पर नही था आसपास तलाश करने पर नही मिला जिसे कोई अज्ञात व्याक्ति चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 875/26 धारा 303(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना मुखबीर सूचना पर संदेही मयंक उपाध्याय एवं हर्ष वैष्णव उर्फ अवि को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर दोनों मिलकर दिनांक घटना समय को प्रार्थी योगेन्द्र ध्रुव के सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 चोरी करना स्वीकार करने पर उनके बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेख कर मेमोरेण्डम कथन के आधार पर मयंक उपाध्याय से मोटर सायकल कमांक सीजी 10 ईएन 8728 कीमती 12000/ रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी मयंक उपाध्याय, हर्ष वैष्णव उर्फ अवि को दिनांक 22.09.2026 के क्रमशः 17:20, 17:30 बजे विधिवत गिर. कर गिर. के आधार की सूचना आरोपी को एवं गिर. की सूचना परिजन को दिया गया है। प्रकरण में धारा 3(5) बीएनएस जोडी गई है। कार्यवाही में थाना सकरी स्टॉफ का विशेष भूमिका रहीं।




