छत्तीसगढ़

बच्चों के अस्थायी संरक्षण के लिए भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित

बच्चों के अस्थायी संरक्षण के लिए भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित

कवर्धा, 19 मार्च 2026। कबीरधाम जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवास कर रहे ऐसे बच्चों, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें अस्थायी रूप से परिवार का वातावरण देने के लिए फॉस्टर केयर (अस्थायी संरक्षण) हेतु इच्छुक भारतीय दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रक्रिया अधिनियम की धारा 44 तथा फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
फॉस्टर केयर में बच्चे को रखने वाले परिवार की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चे को उचित भोजन, कपड़े, सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवश्यक उपचार, तथा उसकी आयु और रुचि के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। साथ ही बच्चे की सुरक्षा, देखभाल, सम्मान और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना होगा। फॉस्टर केयर परिवार को मार्गदर्शिका 2016 में दिए गए सभी नियमों तथा बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जो भारतीय दंपत्ति ऐसे बच्चों को अस्थायी रूप से अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कबीरधाम कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा तथा फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को संबंधित दंपत्ति को अस्थायी संरक्षण हेतु फॉस्टर केयर में दिया जाएगा।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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