शहर में नो एंट्री रेत से भरा हाईवा चालक द्वारा बुजुर्ग को किया एक्सीडेंट मौके पर मृत्युl

शहर में नो एंट्री रेत से भरा हाईवा चालक द्वारा बुजुर्ग को किया एक्सीडेंट मौके पर मृत्युl
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट/
’’ हाईवा चालक द्वारा गैर इरादत हत्या की नीयत एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर मृत्युकारित
किया।
’’ गैर इरादत हत्या, नो एंट्री में भारी वाहन चलाना, बिना रायल्टी के रेत परिवहन आरोपी चालक को कोर्ट में किया पेस।
गिरफतार आरोपी चालक:-
चंद्रशेखर यादव पिता जंतुराम उम्र 41 साल साकिन करूमहु थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
मृतक:- राधेश्याम सिदार पिता मंशाराम सिदार उम्र 45 साल साकिन देवरीखुर्द तोरवा ।
थाना -तोरवा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 519 /2025,धारा 105 बीएनएस, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194.
दिनांक 16.11.2025 के संध्या 18.45 बजे सूचना मिली कि पावर हाउस चौक तोरवा के पास एक हाईवा वाहन चालक के द्वारा तेज गति से हाईवा को चलाते हुये एक्सीडेंट कर दिया हैं। त्वरित मौके पर पर पेट्रोंलिग स्टाफ पहुंचा,पुराना पावर हाउस के पास मुख्य मार्ग पर दुर्घटना कारित हाईवा क्रमांक सीजी 10 बीपी 9348 खडा हुआ था हाईवा के चक्के के नीचे एक व्यक्ति स्कूटी सहित गिरा पडा था एक्सीडेंट से मौके पर ही मृत्यु हो गई थी स्कूटी पूरी तरह छतिग्रस्त हो गई हैं। रेत भरा हाईवा वाहन एवं चालक को थाना लाया गया। हाईवा वाहन का नो एंट्री में वाहन चालाने की अनुमति एवं रेत परिवहन के संबंध में रायल्टी प्रस्तुत करने नोटिश दिया गया जिसमें किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया हैं। इस प्रकार आरोपी हाईवा वाहन चालक द्वारा यह जानते हुये नो एंट्री में भारी वाहन प्रवेश निषेध होना , हाईवा वाहन को गैर इरादतन हत्या के नीयत से हाईवा वाहन को नो एंट्री में चलाते हुए एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित कर दिया। जिस पर बीएनएस की धारा 105 बी जोडी गई। प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 जोडी गई हैं। हाईवा की जप्ती कार्यवाही कर ,आरोपी चालक को गिरफतार कर दिनांक 17.11.2025 कोे माननीय न्यायालय में पेस किया गया हैं।




