Liquor Shop Closed in MP: मध्यप्रदेश में शराबबंदी के बाद एक्शन में पुलिस, उज्जैन में सघन चेकिंग अभियान, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

उज्जैन: Liquor Shop Closed in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 धार्मिक क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, जिसमें उज्जैन नगर निगम क्षेत्र भी शामिल है। इस निर्णय के तहत, इन पवित्र स्थलों के आसपास शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।
उज्जैन में सख्ती, काल भैरव मंदिर क्षेत्र में अभियान जारी
Liquor Shop Closed in MP: शराबबंदी लागू होने के बाद उज्जैन पुलिस ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज, काल भैरव मंदिर के आसपास पुलिस ने दुकानों, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों की गहन जांच की। हालांकि, चेकिंग के दौरान पुलिस को कोई अवैध शराब नहीं मिली, लेकिन इस अभियान से क्षेत्र में सतर्कता का माहौल बन गया है।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
Liquor Shop Closed in MP: सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि शराबबंदी के आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास शराब पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शराबबंदी के पीछे सरकार का उद्देश्य
Liquor Shop Closed in MP: मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम धार्मिक और पर्यटन स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उज्जैन, महाकाल की नगरी होने के नाते, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है। सरकार चाहती है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और संयमित वातावरण मिले, जिससे राज्य की धार्मिक पहचान और मजबूत हो।