छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने किया राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये कार्य विभाजन आदेश जारी

कलेक्टर ने किया राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये कार्य विभाजन आदेश जारी

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी नये कार्य विभाजन आदेश के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरिकृष्ण शर्मा को लोक सुराज अभियान, प्रभारी अधिकारी शिक्षा विभाग (शिक्षा आरएमएस, सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्य), उच्च शिक्षा विभाग, साक्षरता, हरियर छत्तीसगढ़, जनसमस्या निवारण शिविर, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग से संबंधित कार्य, पंचायत एवं समाज कल्याण, पुनर्वास, प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (एनएचएम) तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्त राष्ट्रीय योजनाएं, रेड क्रास सोसायटी के गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग (स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अन्य नस्तियां जिसमें कलेक्टर के आदेश आवश्यक हो को छोड़कर) पर्यवेक्षण, मानिटरिंग, विशेषकर प्राधिकरण के कार्य और हास्टल एवं छात्रवृत्ति के कार्यो का दायित्व सौपा गया है।  इसी तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा अंत्यावसायी, वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, चेक हस्ताक्षर सहित केवल नीतिगत नस्तियांे को कलेक्टर को प्रस्तुत करने जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के कार्य, क्रेडा, सीएसईबी और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य संपादित करेंगे।

अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने अनुभाग लोरमी, पथरिया के राजस्व, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है तथा धारा 165 (6) भू राजस्व संहिता एवं पंचायत अपील तथा नजूल पट्टा एवं अनुभाग मुंगेली के राजस्व अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों और खाद्य शाखा को छोड़कर) का निराकरण, अवैध उत्खनन, नगर पालिका अधिनियम, सक्षम अधिकारी के हैसियत से नजूल कर का निर्धारण एवं नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण, मुंगेली जिला अंतर्गत तहसीलों के रोस्टर के अनुसार निरीक्षण, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मुंगेली, प्रभारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जिला कार्यालय मुंगेली के लाइसेंस शाखा, महिला थाना, जिला सैनिक कल्याण शाखा की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने, वीडियो कान्फ्रेंस, ज्यूडिशियल क्लर्क, राहत आपदा, पुनर्वास, स्वेच्छा अनुदान, प्रभारी अधिकारी जनगणना, सांख्य लिपिक, खाद्य, खनिज, आबकारी, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, श्रम विभाग और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के तहत 5 हजार रूपए तक के आवर्ती व्यय के स्वीकृति के अधिकार प्रतिमाह अधिकतम 10 हजार रूपए तक के समस्त आकस्मिक व्यय की स्वीकृति का दायित्व सौपा गया है। इससे अधिक की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अपर कलेक्टर श्री नशीने को विभागीय जांच, जिला विवाह अधिकारी, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला प्रोटोकाल समन्वयक, मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की घोषणाएं, अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार और कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, कानून व्यवस्था से संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों से पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करने) जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर पालिका, नगर पंचायत की नस्तियों का निराकरण और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य का भी निष्पादन का दायित्व दिया है। डिप्टी कलेक्टर श्री नवीन कुमार भगत को जिला नाजरात शाखा, वित्त एवं स्थापना, उप जिला अध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवा निवृत्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा पूर्ति भत्ता, देयकों एवं अवकाश की स्वीकृति (नस्तियों के निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ति प्रस्तुत करेंगे) अनुपयोगी डेड स्टाफ को 5 हजार रूपए तक की अपलेखन करने हेतु नस्ति कलेक्टर को प्रस्तुत करने प्रभारी अधिकारी रीडर टू कलेक्टर, शासकीय कर्मचारियों के वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, भू-अभिलेख शाखा का आहरण संवितरण, खनिज शाखा, भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा देयक के स्वीकृति निराकरण, भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 90 दिनों तक के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने, अभिलेख कोष्ठ एवं प्रतिलिपि शाखा, भू-दान, सीएसआर, सीलिंग, कोषालय विभाग की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना, प्रभारी अधिकारी भू-बंटन, भू-अर्जन, कलेक्टर कान्फ्रेंस एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की तैयारी एवं निर्णयों के पालन की समीक्षा, जनसूचना अधिकारी एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः प्रेरित सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु उत्तरदायी अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्यो का दायित्व सौपा गया है।
इसी क्रम में डिप्टी कलेक्टर श्री आरके तम्बोली को नजूल अधिकारी मुंगेली के दायित्वों का निर्वहन, नजूल एवं नजूल से अतिरिक्त अन्य समस्त पत्रों को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, आवक-जावक शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यो का दायित्व सौपा गया है। डिप्टी कलेक्टर डाॅ. आराध्या कमार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य, स्थानीय निर्वाचन, चिप्स एवं एनआईसी शाखा मुंगेली, खेल विभाग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यो का दायित्व दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुराधा अग्रवाल को विभागीय जांच, स्टेशनरी प्रपत्र, जनचैपाल, लोक सुराज अभियान, पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व, बीस सूत्रीय, अल्प संख्यक, जीएमएफसी (एपीसी) के राजस्व, आंकिक, तकाबी, राजस्व मुहर्रिर, धर्मस्व, ब्रिक्स, जनसंपर्क शाखा, मुख्यमंत्री सहायता राशि, संजीवनी कोष, पीजी पोर्टल, शिकायत, मुख्यमंत्री जनचैपाल, कलेक्टर जनचैपाल, पीजीएन, अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जनसमस्या निवारण शिविर, सहायक अधीक्षक  (सा.) शाखा, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी संबंधी कार्यो का संपादन का दायित्व दिया गया है।
डिप्टी कलेक्टर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अनुभाग में भू अर्जन अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन, जिला प्रोटोकाल अधिकारी, नोडल अधिकारी, मिशन क्लीन सिटी, नगर पालिका मुंगेली और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यो का दायित्व सौपा गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पथरिया के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अनुभाग में भू अर्जन अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन, अनुभाग प्रोटोकाल अधिकारी, नोडल अधिकारी, मिशन क्लीन सिटी नगर पंचायत सरगांव, पथरिया और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यो का दायित्व सौपा गया है। डिप्टी कलेक्टर सुश्री रूचि शर्मा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी लोरमी के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अनुभाग में भू अर्जन अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन, अनुभाग प्रोटोकाल अधिकारी, नोडल अधिकारी, मिशन क्लीन सिटी नगर पंचायत लोरमी और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यो का दायित्व सौपा गया है।

 

 

 

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