छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

खुले में टायर रखने वालों पर निगम ने की कार्यवाही

भिलाई।  नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने मंगलवार को जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ, खुले में टायर रखने पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूल किया और एक्सपायरी सामान जब्त कर विनिष्टीकरण किया साथ ही दूबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई। आज वैशाली नगर क्षेत्र के पेट्रोल पम्प में खुले में रखे हुए टायर पर डेंगू का लार्वा उत्पन्न न हो इसलिए कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलकर टायरों को सुरक्षित स्थानों पर रखवाया गया।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा दो दिनों में 26 प्रतिष्ठान से 26 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उडऩदस्ता टीम द्वारा लक्ष्मी नारायण मिष्ठान भण्डार, सोनाली जनरल स्टोर्स, राजीव किराना स्टोर्स, क्वालिटी इलेक्ट्रीकल्स, राजेश इलेक्ट्रीकल्स, अनंत फर्नीचर्स, गुरु मिष्ठान भण्डार, श्री अन्नपूर्णा होटल, उमा पाइंट एवं मिथला हार्डवेयर, सृष्टि कम्प्यूटर्स एवं स्टेशनरी, राजा पाल इलेक्ट्रीकल्स एवं हार्डवेयर, पारस मेडिकल स्टोर्स, अशोक टी स्टाल, ए.के. टेलर्स एवं क्लाथ, पतंजली आरोग्य केन्द्र, राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय फलमण्डी पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की।

आयुक्त के निर्देश पर उडऩदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सडक़ पर कचरा फैलाने वाले तथा सडक़ पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।

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