छत्तीसगढ़

एकीकृत वार्षिक विवरणी के संबंध में श्रम विभाग की बैठक आज।

एकीकृत वार्षिक विवरणी के संबंध में श्रम विभाग की बैठक आज।
अजय शर्मा सब का संदेश
बिलासपुर 1 जनवरी 2021। विभिन्न कारखानों, स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों, श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिये राज्य में विभिन्न श्रम अधिनियम लागू हैं। इन अधिनियमों के पालन के संबंध में एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग के पोर्टल में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी 2021 के पूर्व अनिवार्यतः अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।
एकीकृत वार्षिक विवरणी के संबंध में चर्चा हेतु श्रम विभाग एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग बिलासपुर द्वारा आज 2 जनवरी 2020 शनिवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में दोपहर 1 बजे सभी प्रमुख नियोजकों, ठेकेदारों, कारखाना संचालकों, स्थापनाओं (जिसके अंतर्गत दुकान, अस्पताल, यातायात, शैक्षणिक संस्थानों, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों) की बैठक बुलाई गई है। बैठक में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले स्थापनाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में पंजीयन कराने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।
सहायक श्रम आयुक्त बिलासपुर ने बताया कि श्रम अधिनियमों के पालन के संबंध में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड न करने वाले सभी कारखानों, स्थापनाओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा

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