छत्तीसगढ़

बस्तर जिले के नगरीय निकायों में 31 जुलाई से 6 अगस्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन

बस्तर जिले के नगरीय निकायों में 31 जुलाई से 6 अगस्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन
राजा ध्रुव- जगदलपुर – कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने बस्तर जिले में 31 जुलाई से 6 अगस्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जगदलपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र और बस्तर नगर पंचायत को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉक डाउन लगा दिया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम, जगदलपुर (रायपुर रोड़ आसना नाका तक, जयपुर रोड में संपूर्ण आड़ायाल ग्राम पंचायत तक, चित्रकोट रोड में ग्राम पंचायत कुम्हरावण्ड तक, गीदम रोड परपा थाना तक के क्षेत्र को इसमे शामिल) एवं नगर पंचायत बस्तर को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।
सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद
कलेक्टर द्वारा 31 जुलाई प्रातः 11.00 बजे से 06 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इस दौरान नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।
इन सेवाओं में लगा प्रतिबंध
जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्क

प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी सीमाओं को सील किया गया है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति होगी।

नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र की सभी दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के अलावा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

ईद व रक्षाबंधन पर छूट

ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय, वितरण,भण्डारण,परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। शेष लाकडाउन की अवधि में केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी।

● लॉकडाउन के दौरान मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा।

● ठेले पर फल-सब्जी विकय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

● स्थायी दुकानो-स्थानो पर विकय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ग्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

● घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.30 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

 

 

 

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