छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

चार साल से बिना परमीशन संचालित हो रहे सुपेला क्षेत्र के दो नर्सिंग होम दुर्ग नोडल अधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया मामला

दुर्ग। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जे. पी. मेश्राम के निर्देशानुसार जिले में संचालित हो रहे नर्सिंग होम के औचक निरीक्षण हेतु डॉ आर. के. खण्डेलवाल, नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट, स्थानीय कार्यालय को निर्देशित किया गया, उनके द्वारा भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के औचक निरीक्षण करने के दौरान सुपेला नर्सिंग होम, इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला भिलाई का नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि (वर्ष 2019 ) का समाप्त होना पाया गया।

नर्सिंग होम एक्ट एन.एच.ए. के तहत प्रदत्त लायसेंस की अवधि के समापन के उपरांत भी आज तक संबंधित संस्थाओं के द्वारा अपनी संस्था का नवीनीकरण लायसेंस हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनो संस्थाओं को समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा नगर निगम से जारी अनुज्ञप्ति लायसेंस, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल से जारी एन.ओ.सी. फायर एन.ओ.सी., एसएमएस से अनुबंध कर नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत निर्धारित शुल्क के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर 103 इथिराज टावर, जी.ई रोड भिलाई में मरीजों के स्वास्थ्य उपचार हेतु कपिंग थैरेपी करते हुये पाया गया, जो कि, नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिले में किसी भी प्रकार के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकीय कार्य करने एवं संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु नर्सिंग होम एक्ट, जिला दुर्ग छ.ग. में संस्था का – पंजीयन ऑन-लाईन नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। संबंधित संस्था को नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीयन एवं संबंधित चिकित्सक का पंजीयन 03 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग छ.ग. में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

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