सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का भंडारण

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अनुसार उचित मूल्य दुकानो में विहित गुणवत्ता का खाद्यान्न भंडारण करने तथा परिवहनकर्ताओं के माध्यम से उचित मूल्य दुकानो में भंडारित खाद्यान्न के सीलबंद नमूने दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध कार्यवाही संपादित किया जाये। जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानो में प्रति माह निर्धारित गुणवत्ता का खाद्यान्न शक्कर, चना, नमक आदि का भंडारण कराए। प्रतिमाह उचित मूल्य दुकानो में भंडारित किए जा रहे खाद्यान्न, शक्कर, चना, नमक सीलबंद सैंपल परिवहनकर्ताओं के माध्यम से उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए तथा क्षेत्रीय सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानो में संग्रहित खाने का प्रदर्शन कराए। जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के गोदामों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों में भंडारित राशन सामग्री का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करें। राजस्व, खाद्य, सहकारिता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य मैदानी अमलो द्वारा किया गया जाए। खाद्यान्न एवं अन्य राशन का रेंडमली सैंपल प्राप्त कर नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षकों से परीक्षण कराए। समस्त सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक अपने प्रभाव क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानो में भंडारित खाद्यान्न, शक्कर, चना, नमक के समुचित रख-रखाव एवं खाद्यान्न की सुरक्षा कराए।