छत्तीसगढ़

तालाब में डुबोकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, खैरागढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला

खैरागढ़। ग्राम हिरावाही में वर्ष 2023 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायालय ने मुख्य आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

क्या था मामला

एक मार्च 2023 की रात लगभग 11 बजे ग्राम हिरावाही स्थित तालाब में मछली पालन की चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन और मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। उसी दौरान रायपुर पंडरी निवासी 35 वर्षीय धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू वहां पहुंचा।आरोप है कि धनंजय ने दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 के तहत धारा 323 और 302 भादवि में मामला दर्ज किया गया।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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