छत्तीसगढ़

25 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में पटवारी निलंबित, कलेक्टर की कार्रवाई, वायरल वीडियो की जांच में प्रथम दृष्टया पुष्टि, सात दिनों में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश

25 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में पटवारी निलंबित, कलेक्टर की कार्रवाई, वायरल वीडियो की जांच में प्रथम दृष्टया पुष्टि, सात दिनों में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश

बिलासपुर, 29 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने एवं लेने के मामले में पटवारी श्री ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया एवं समाचार पोर्टलों पर प्रसारित वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

श्री गोस्वामी पूर्व में पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे तथा वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत हैं। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर 2026 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आदेश में पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए शासन की छवि धूमिल करने वाला बताया गया है।

निलंबन अवधि में श्री गोस्वामी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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