छत्तीसगढ़

मंत्रिपरिषद के निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट में 19 बड़े निर्णय

मंत्रिपरिषद के निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट में 19 बड़े निर्णय

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l

  1. धान खरीदी 15 नवंबर से – 3100 रुपये प्रति क्विंटल : मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से दिनांक 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जायेगी। बड़ा फैसला – एग्रीस्टेक (Agristack) आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया गया है, इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु पृथक से ऋण पुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी। किसानों को बेहतर व्यवस्था हेतु 360 नये उपार्जन केन्द्र प्रारंभ किये जा रहे हैं, इस वर्ष 3100 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण करने के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय का अनुमोदन किया है।
  2. मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) – 200 यूनिट तक राहत जारी :-
    मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत को पूर्ववत जारी रखने का निर्णय। योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक विद्युत खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया। इस निर्णय से लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा।
  3. डामर (बिटुमिन) की कीमतों में वृद्धि पर ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति:
    बिटुमिन की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण और लोक निर्माण विभाग अंतर्गत राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों के अनुबंधकों को मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का निर्णय। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि में क्रय की गई बिटुमिन पर कुल 130.88 करोड़ रुपये की राहत बजट से अनुदान के रूप में दी जाएगी।जिनकी निविदाएं 1 अप्रैल 2026 से पूर्व प्राप्त हुई हैं, उनमें 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक क्रय किये गए बिटुमिन पर भी राहत दी जाएगी, जिस पर लगभग 70 से 100 करोड़ अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।
  4. शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा :
    राज्य के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी। अब उपचार के समय अस्पताल में चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार, पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से होगी।
  5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 :
    प्रदेश में अधोसंरचना विकास की योजना, परियोजना तैयारी, गुणवत्ता, निगरानी और संधारण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ के प्रारूप (मिशन गाइडलाइन्स) को मंजूरी। मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा, जिसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये (100 करोड़ प्रति वर्ष) का प्रावधान। नोडल विभाग – लोक निर्माण विभाग तथा CGRIDCL क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
  6. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन:
    पर्यटन के समग्र विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ को मंजूरी। ‘पर्यटन से समृद्धि’ के ध्येय के साथ मिशन का संचालन अगले 5 वर्षों तक किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। इससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।
  7. 9 राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण वापस होंगे:
    विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 9 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के लिए उपसमिति की 30 सितंबर 2026 की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार आगामी कार्यवाही की अनुमति प्रदान की।
  8. नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़:
    रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल कुंवरगढ़ अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और तालाबों के लिए जाना जाता है।
  9. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन:
    कोयला भंडार के मूल्यवर्धित उपयोग और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है।
  10. कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना:
    295 किलोमीटर लंबी कवर्धा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CRCL) के माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। लगभग 8,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 25 प्रतिशत यानी करीब 2,000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1,000-1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा।
  11. रिडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी:
    शासकीय पोल्ट्री फार्म-दुर्ग, वेटनरी हॉस्पिटल कैम्पस रामानुजगंज, जशपुर में पुलिस लाइन एवं रणजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि, सक्ती के बुधवारी बाजार तथा धमतरी के रूद्री चौक की शासकीय भूमि एवं जर्जर परिसंपत्तियों का सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा। क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा।
  12. राजनांदगांव में भंडारण सुविधा:
    राजनांदगांव जिले में भंडारण सुविधा के विकास के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को ग्राम खपरिकला में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। यह भूमि निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर लेकर आवंटित की जाएगी।
  13. ग्राम सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी:
    राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग को राजगामी संपदा की 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। लगभग 400 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

14-15. नए पदों का सृजन:
सुशासन एवं अभिसरण विभाग में 3 नए पदों (आयुक्त/संचालक का 1, अपर संचालक का 1, विशेषज्ञ का 1) के सृजन को मंजूरी। वन मुख्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति।

  1. डॉ. राकेश मोहन चंदोला को परिवार पेंशन:
    स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय।
  2. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन:
    मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप की स्वीकृति। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। विद्यालयों एवं चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट और मुख्यमंत्री ट्रॉफी आयोजित कर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर की स्थापना की जाएगी।
  3. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन:
    भूमि उपयोग सरलीकरण एवं भू-खंड सुगमता की पूर्ति होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा।
  4. कृषक उन्नति योजना में संशोधन:
    खरीफ-2026 में “कृषक उन्नति योजना” के संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान करने का निर्णय।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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