थाना परिसर मे हो हल्ला करने वाले को सकरी पुलिस ने किया गिरफतार l

थाना परिसर मे हो हल्ला करने वाले को सकरी पुलिस ने किया गिरफतार l
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l आरोपी के विरूद्ध एफआईआर एवं प्रतिबंधक कार्यवाही कर माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया पेश, भविष्य में भी समाज में शांति भंग करने वालो के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावेगी
आरोपी – 01-राजेश देवांगन पिता रामकुमार देवांगन उम्र 36 वर्ष निवासी शांतिनगर सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर
02-महेश ध्रुव उर्फ करिया पिता स्व दशरथ ध्रुव उम्र 31 वर्ष निवासी शांतिनगर सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर थाना सकरी जिला बिलासपुर, दिनांक 17-10-2026
अपराध क्र – 967/2026, धारा 296,115(2),351(3),3(5) बी एन.एस, इस्तगाशा क्रमांक 125/359/2026 धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस
विवरण – दिनांक 16-10-2026 की रात्रि मे प्रार्थी अपने परिवार के साथ दुर्गा देखने गया था दुर्गा पंडाल सकरी के पास किसी बात को लेकर प्रार्थी के साथ शराब के नशे में आरोपी राजेश देवांगन एवं महेश ध्रुव के साथ वाद विवाद मारपीट किये थे। जिस पर रात्रि में प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट दर्ज करने थाना पहुंचा था रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही थी उसी दौरान आरोपीगण अपने परिवार के साथ थाना पहुंचे और पुलिस द्वारा अरोपीगण थाना में बैठाया जा रहा था जिसे देखकर प्रार्थी पक्ष तत्काल आपस में सुलह कर लिए और थाने से जाने लगे जिस पर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो हमे कोई रिपोर्ट दर्ज नही कराना है कहकर एक दुसरे को पकड कर थाने से बाहर चले गए। दिनांक 17-10-2026 को प्रार्थी राकेश भार्गव पिता घनश्याम भार्गव उम्र 33 वर्ष निवासी पुराना बाजार सकरी द्वारा अपने साथ हुए मारपीट गाली गलौच जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक अपराध क्र – 967/2026 धारा 296,115(2),351(3),3(5) बी एन.एस दर्ज कर आरोपीगणो को थाना तलब किया गया। जिस पर थाना परिसर में आरोपीगणो द्वारा प्रार्थी को देखकर उत्तेजित होकर हो हल्ला करने लगे जिस पर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल धारा 170,126,135(3) बीएनएस के तहत गिरफतार कर माननीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया है। भविष्य में जो भी समाज के शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।


