छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही, 08 प्रकरण दर्ज

कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही, 08 प्रकरण दर्ज

सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी, पिछले 06 दिनों में 140 आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 23 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 08 प्रकरण दर्ज कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना पंडरिया में 02 प्रकरण- थाना पंडरिया क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत 02 प्रकरण दर्ज किए गए। अपराध क्रमांक 196/26 में आरोपी अनिल पिता हीरालाल कोसले तथा अपराध क्रमांक 197/26 में आरोपी बुधराम पिता कोशल चंद्राकर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

पु.चौकी पोडी, थाना बोडला में 01 प्रकरण- पु.चौकी पोडी, थाना बोडला क्षेत्र के ग्राम पाढ़ी में शराब दुकान के आगे लेंजाखार रोड पर शराब को अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखे पाए जाने पर अपराध क्रमांक 141/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी मुखीराम पिता रामनिहोरा वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 1260 मिलीलीटर शराब, जिसकी कीमत 560/- रुपये तथा बिक्री रकम 200/- रुपये जप्त की गई।

थाना पांडातराई में 02 प्रकरण- थाना पांडातराई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत 02 प्रकरण दर्ज किए गए। अपराध क्रमांक 158/26 में आरोपी नेमीचंद पिता धनी नवरंग तथा अपराध क्रमांक 159/26 में आरोपी संतोष पिता विष्णु टंडन के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना पिपरिया में 03 प्रकरण- थाना पिपरिया क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत 03 प्रकरण दर्ज किए गए। अपराध क्रमांक 291/26 में आरोपी ललीत पिता रामे विश्वकर्मा, अपराध क्रमांक 292/26 में आरोपी जितेन्द्र पिता बुधारू पटेल तथा अपराध क्रमांक 293/26 में आरोपी छत्रपाल पिता जनक राम ध्रुवे के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

इस प्रकार दिनांक 23 सितंबर 2026 को कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया, पु.चौकी पोडी थाना बोड़ला, थाना पांडातराई एवं थाना पिपरिया क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 08 प्रकरण दर्ज कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं अवैध रूप से शराब बिक्री जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए वैधानिक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा है।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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