छत्तीसगढ़

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ

पात्र विद्यार्थी समय-सीमा में कर सकते है आवेदनकवर्धा, 23 जून 2026। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 में छात्रवृत्ति आवेदन के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नवीनीकरण आवेदन के लिए पोर्टल 20 जून 2026 से तथा नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं स्वीकृति की समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए छात्रवृत्ति का वितरण एवं भुगतान जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदकों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची होना आवश्यक है। विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों में किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन करते समय अपने सक्रिय एवं आधार से जुड़े बैंक खाते की सही जानकारी दर्ज करना होगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध हैं।वर्ष 2026-27 में नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है, ताकि छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा सके।

नवीनीकरण एवं नवीन दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए चरणबद्ध समय-सीमा निर्धारितसहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि नवीनीकरण एवं नवीन दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए चरणबद्ध समय-सीमा निर्धारित की गई है। 30 जून, 30 सितंबर, 30 नवंबर तथा 30 दिसंबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षण, स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण क्रमशः 18 जुलाई, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 18 दिसंबर 2026 तथा अंतिम रूप से 18 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत जिला स्तर पर अधिकतम 7 दिवस के भीतर अग्रेषित किया जाएगा, जबकि जिला स्तर से राज्य मुख्यालय को अधिकतम 8 दिवस के भीतर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार शासकीय संस्थाओं के मामलों में संस्था स्तर पर अधिकतम 10 दिवस एवं जिला स्तर पर अधिकतम 5 दिवस में परीक्षण एवं अग्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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