छत्तीसगढ़

 थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम क्षेत्र के आदतन अपराधी/गुंडा बदमाश धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश जारी

थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम क्षेत्र के आदतन अपराधी/गुंडा बदमाश धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश जारी

जिला दंडाधिकारी कबीरधाम द्वारा अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े निवासी पंडरिया को जिला कबीरधाम तथा सरहदी जिला क्रमशः खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई, बेमेतरा, मुंगेली की सीमाओं से आगामी 01 वर्ष तक की समयावधि के लिए किया गया निष्कासित (जिलाबदर)

अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े का नाम थाना पंडरिया के गुंडा बदमाश सूची में भी शामिल

अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध जिला कबीरधाम के थाना पंडरिया, भोरमदेव में विभिन्न आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कवर्धा श्री धमेद्र सिंह के द्वारा जिला कबीरधाम क्षेत्र में आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधी. श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे), अति.पुलिस अधी. श्री अमित पटेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलिप्त तथा अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्व, थाना पंडरिया क्षेत्र के गुंडा बदमाश धर्मेंद्र जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े, साकिन - घोघरापारा, पंडरिया, जिला कबीरधाम के विरुद्ध छ. ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5(ख) के तहत वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिला दंडाधिकारी महोदय कबीरधाम के समक्ष प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला कबीरधाम द्वारा प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए, अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े, निवासी घोघरापारा, पंडरिया के विरुद्ध वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम क्षेत्र में विभिन्न आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरण दर्ज होना पाए जाने, जिसके बावजूद अनावेदक के आदतों में सुधार न होने, वर्तमान समय तक अनावेदक के विरुद्ध कृत कार्यवाही नाकाफी होने, अनावेदक के कृत्यों से आम जनता में भय एवं घोर असंतोष व्याप्त होना पाए जाने, जिस वजह से लोकव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े, निवासी पंडरिया के कृत्यों पर रोक लगाना अतिआवश्यक होने से, अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े पिता राजकुमार जांगड़े, निवासी घोघरा पारा, पंडरिया के विरुद्ध छ. ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए, अनावेदक को जिला कबीरधाम तथा सरहदी जिला क्रमशः खैरागढ़ - छुईखदान - गंडई, बेमेतरा, मुंगेली की सीमाओं से आगामी 01 वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित (जिलाबदर) करने का आदेश पारित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े के आपराधिक कृत्यों तथा सतत क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, अनावेदक का नाम वर्ष 2023 में थाना पंडरिया के गुंडा बदमाश सूची में भी शामिल किया गया था, उपरोक्त के बावजूद अनावेदक के क्रियाकलाप में सुधार नहीं आया।

जिला कबीरधाम पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही तथा जिला दंडाधिकारी महोदय कबीरधाम द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का पंडरिया क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों के द्वारा स्वागत किया गया है।

अनावेदक धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की सूची –

आपराधिक प्रकरण

  1. थाना पंडरिया का अपराध क्रमांक 64/2014 धारा 294, 323, 506, 34 IPC
  2. थाना पंडरिया का अपराध क्रमांक 314/2022 धारा 294, 323, 506, 34 IPC
  3. थाना पंडरिया का अपराध क्रमांक 264/2023 धारा 294, 323, 506, 34 IPC
  4. थाना भोरमदेव, कबीरधाम का अपराध क्रमांक 09/2024 धारा 3(2) जुआ प्रतिषेध अधिनियम

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

  1. इस्तगासा क्रमांक 01/2021 धारा 151/107, 116(3) सीआरपीसी
  2. इस्तगासा क्रमांक 199/2022 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी
  3. इस्तगासा क्रमांक 23/2023 धारा 151/107, 116(3) सीआरपीसी
  4. इस्तगासा क्रमांक 209/2023 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी
  5. इस्तगासा क्रमांक 08/2023 धारा 110 सीआरपीसी
  6. इस्तगासा क्रमांक 01/2024 धारा 129 BNSS
    (समस्त कार्यवाही अंतर्गत थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम)

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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