छत्तीसगढ़

थाना चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत अंडर ब्रिज में आरोपी संजय परस्ते के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करने ले जाते हुए 45 पाव देशी प्लेन मंदिरा कीमती 3840 रुपए को बरामद कर शराब ले जाने हेतु उपयोग किए एक्टिवा वाहन को किया गया जप्त।

थाना चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत अंडर ब्रिज में आरोपी संजय परस्ते के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करने ले जाते हुए 45 पाव देशी प्लेन मंदिरा कीमती 3840 रुपए को बरामद कर शराब ले जाने हेतु उपयोग किए एक्टिवा वाहन को किया गया जप्त।

नाम आरोपी –
संजय परस्ते पिता श्याम लाल परस्ते उम्र 45 वर्ष निवासी हिर्री माइंस थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुज कुमार एसीसीयू एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमति रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर दिनांक 25.06.2025 को मुखबिर से सूचना मिला कि चकरभाठा अंडर ब्रिज के पास से एक व्यक्ति मोटर साइकल एक्टिवा में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री करने ले जा रहा है जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसके मोटर साइकिल में एक बोरी के अंदर 45 पाव देशी प्लेन मंदिरा मिला जिसे नाम पूछने पर अपना नाम संजय परस्ते पिता श्याम लाल परस्ते उम्र 45 वर्ष निवासी हिर्री माइंस थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर का निवासी होना बताकर गांव की ओर उक्त शराब को बिक्री करने हेतु ले जाना बताया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 59(क) के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, आरक्षक योगेन्द्र खुटे, सतपुरन जांगड़े, प्रवीण पंकज, राकेश साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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