छत्तीसगढ़

थाना चकरभाठा पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या करने वाले 03 आरोपी को किया गिरफ्तार।

थाना चकरभाठा पुलिस द्वारा मारपीट कर हत्या करने वाले 03 आरोपी को किया गिरफ्तार।

आरोपियों द्वारा चरित्र शंका पर मृतक से हाथ मुक्का लात और लकड़ी के बत्ता से किया गया था मारपीट।

आरोपियों द्वारा मारपीट करने पर मृतक के हाथ पैर कंधा चेहरा पीठ में लगा था चोट।

नाम मृतक – नंद किशोर वैष्णव पिता गजेन्द्र वैष्णव उम्र 38 वर्ष साकिन मुंगेली जिला मुंगेली छ.ग.।

दिनांक घटना समय 18/06/2025 के रात्रि 08:00 बजे ।

घटना स्थल – अनुराग गली गोलू आटो पार्टस के पास चकरभाठा कैम्प ।

नाम आरोपीगण –

  1. शैलेंद्र सेंगर पिता राधेलाल सेंगर उम्र 21 वर्ष निवासी अनुराग स्कूल के पास वार्ड क्रमांक 7 चकरभाठा बिलासपुर।
  2. गजेंद्र सेंगर पिता राधेलाल सेंगर उम्र 23 वर्ष निवासी अनुराग स्कूल के पास वार्ड क्रमांक 7 चकरभाठा बिलासपुर।
  3. गौकरण गेंदले पिता सुखीराम गेंदले उम्र 36 वर्ष निवासी गुमा पोस्ट बिटकुली थाना बिल्हा जिला बिलासपुर।

विवरण – इस प्रकार है कि दिनांक 18/06/2025 के रात्रि 08:00 बजे करीबन मृतक नंद किशोर वैष्णव को आरोपीगण गौकरण गेंदले , गजेन्द्र सेंगर, शैलेन्द्र सेंगर द्वारा मारपीट करने पर मृतक के हाथ, पैर, कंधा, चेहरा, पीठ में चोट आया था जिसे डायल 112 द्वारा बिल्हा अस्पताल ले जाया गया था जहाँ ईलाज कराकर वापस अपने वर्तमान निवास सब्जी मार्केट पानी टंकी के पास चकरभाठा छोडा गया था रात्रि करीबन 12:30 बजे पुनः तबीयत खराब होने पर इसे डायल 112 द्वारा ईलाज हेतु बिल्हा अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टर द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपीगणो को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मारपीट करना कबूल किये है।

मुख्य बिंदु :- आरोपी गौकरण गेंदले की पत्नी से मृतक का पुरानी जानपहचान होने के कारण मृतक उससे मिलने उसके घर गया था उसी समय गौकरण वहां पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी से संबंध होने की शंका में आरोपियों के साथ मिलकर मृतक को हाथ मुक्का लात और लकड़ी के बत्ता से मारपीट करने से मृतक को चोट लगा था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में तीनों आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।

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