छत्तीसगढ़

शातिर आरोपी पर पु स के मोपका थाना सरकंडा पुलिस का प्रहार

शातिर आरोपी पर पु स के मोपका थाना सरकंडा पुलिस का प्रहार ⚡⚡

(1) अपराध क्र 816/25 धारा 303(2) BNS

नाम आरोपी-
विक्की उर्फ यशवंत साहू पिता स्व संतोष साहू उम्र 18 वर्ष निवासी कबीर चौक चिंगराजपारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर

विवरण
मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थी लेखराम साहू पिता छतलाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम लगरा डबरीपारा सरकंडा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि अपनी लाल रंग की पल्सर मो सा क्रमांक CG 10 BR 8538 को शरद जायसवाल के मोटर सायकल गैरेज लगरा के सामने लॉक कर खड़ी किया था जिसे कोईअज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध किया गया उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा तत्काल पतासाजी कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, जिनके निर्देशानुसार व श्री राजेन्द्र जायसवाल (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं श्री सिद्धार्थ बघेल (रा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा, श्री निलेश पाण्डे थाना प्रभारी सरकंडा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर चोरी करने वाले* 01.विक्की उर्फ यशवंत साहू पिता स्व संतोष साहू उम्र 18 वर्ष निवासी कबीर चौक चिंगराजपारा थाना सरकंडा को चोरी की पल्सर मो .सा. के साथ पकड़ा गया पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी पूर्व में भी चोरी व मर्डर के अपराध में जेल जा चुका हैं एक अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतातलाश जारी हैं । मो .सा. को विधिवत् जप्त किया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।उक्त कार्यवाही में पु स के मोपका प्रभारी उपनिरीक्षक भावेश शेंडे , प्र आर मोहन मुरली राठौर, आरक्षक दीपक खांडेकर, सैय्यद अली की विशेष भूमिका रही।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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