छत्तीसगढ़

अपराध क्रमांक 52/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट*

*थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)*

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट
*अपराध क्रमांक 52/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट*
* थाना चकरभाठा पुलिस द्वारा सरेराह धारदार चाकू लहराकर आम जनों को डराने धमकाने वाले आरोपी मनोज कौशिक उर्फ कालू को किया गिरफ्तार।*
* आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू किया गया जप्त।*
*नाम आरोपी – मनोज कौशिक उर्फ कालू पिता लखनलाल कौशिक उम्र 36 साल सकीं आवास पारा परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।*
मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि परसदा आवास पारा अटल चौक के पास एक व्यक्ति लोहे का धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम जनों को डरा रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मय हमराह स्टाफ के घटना स्थल पहुंच कर उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर अपना नाम मनोज कौशिक उर्फ कालू निवासी आवास पारा परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर का होना बताया जिसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्यवाही माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिल्हा के समक्ष पेश किया गया है।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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