नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर अनैतिक कार्य करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार* *पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने के दिए हैं निर्देश
*नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर अनैतिक कार्य करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*
*पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधो में कड़ी कार्यवाही करने के दिए हैं निर्देश*छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
’’ नाम आरोपी –
*धारा सिंह जाटव उर्फ रोहित जाटव पिता महेश जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी मस्तुरा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर म.प्र. हाल मुकाम पत्थरखान भाठा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.01.2024 को अपनी नाबालिग लडकी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लगातार अपह्ता एवं संदेही की पतासाजी की जा रही थी जिस पर अपह्ता को दिनांक 07.10.2024 को धारा सिंह जाटव उर्फ रोहित जाटव पिता महेश जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी मस्तुरा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर म.प्र. घर से बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पीडिता से मंदिर मे विवाह कर पत्नि के तौर पर अपने घर मे रखा था जिस पर से प्रकरण मे धारा 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, उनि जी एल चन्द्राकर, आरक्षक योगेश साहू व महिला आरक्षक ज्योति पंकज एवम साइबर सेल में महिला आरक्षक शकुंतला साहू का विशेष योगदान रहा।