छत्तीसगढ़

प्रत्येक चरण के मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना समाप्ति तिथि तक अर्थात तीन दिन शराब दुकानें रहेगी बंद कलेक्टर डाॅ. भुरे ने घोषित किया प्रत्येक चरण के लिए शुष्क दिवस

प्रत्येक चरण के मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना समाप्ति तिथि तक अर्थात तीन दिन शराब दुकानें रहेगी बंद
कलेक्टर डाॅ. भुरे ने घोषित किया प्रत्येक चरण के लिए शुष्क दिवस

मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत जिले में तीन चरणों में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल क्लब आदि में प्रत्येक चरण के मतदान समाप्ति के 02 दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना समाप्ति तिथि तक अर्थात कुल 03 दिन शराब दुकानें बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। विकासखण्ड मुंगेली में प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी को संपन्न होगा। इसके पूर्व 26 जनवरी से 28 जनवरी तक देशी मदिरा दुकान कंतेली, विदेशी मदिरा दुकान जरहागांव, देशी, विदेशी मदिरा दुकान मुंगेली, देशी, विदेशी मदिरा दुकान दाऊपारा बंद रहेगी। इसी तरह विकासखण्ड पथरिया में द्वितीय चरण का मतदान 31 जनवरी को संपन्न होगा। इसके पूर्व 29 जनवरी से 31 जनवरी तक मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम धूमा, देशी, विदेशी मदिरा दुकान सरगांव, देशी, विदेशी मदिरा दुकान पथरिया बंद रहेगी। इसी क्रम में विकासखण्ड लोरमी में तृतीय चरण का मतदान 3 फरवरी को संपन्न होगा। इसके पूर्व 1 फरवरी से 3 फरवरी तक देशी मदिरा दुकान गोड़खाम्ही, विदेशी मदिरा दुकान अखरार, देशी मदिरा दुकान डिंडौरी और देशी, विदेशी मदिरा दुकान लोरमी बंद रहेंगी। कलेक्टर डाॅ. भुरे ने आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

 

 

 

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