छत्तीसगढ़

जाति मामले में अजीत जोगी को हाईकोर्ट का झटका, ये निर्देश मिले

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ बिलासपुर- जाति मामले में जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक माह में सभी एविडेन्स स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष पेश करने व कमेटी को निर्णय करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी के जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर किया था। चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अजीत जोगी को हाईपावर कमेटी में उपस्थित होना होगा। इसके सा​थ ही कोर्ट ने कहा है कि अजीत जोगी जाति संबंधी सारे दस्तावेज एक महीने में कमेटी को पेश करें।

इधर अजीत जोगी ने कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आगे जाने की बात कही है। जोगी ने कहा कि पहले ही हाईपावर कमेटी के समक्ष सारे दस्तावेज पेश कर दिए थे। उन्होने कहा कि अमित जोगी के प्रकरण में हाईकोर्ट से ही फैसला आया था, अमित जोगी आदिवासी हैं। इसी के आधार पर आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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