छत्तीसगढ़

थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) अवैध वशुली करने वाले आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने किया गिरप्तार

थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)
अवैध वशुली करने वाले आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने किया गिरप्तार
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मामले का कैफियत इस प्रकार है कि प्रकरण सदर की पीड़िता पुनिता प्रजापति पिता नान्हूराम प्रजापति उम्र 27 वर्ष साकिन कमरीद सरपंच वार्ड नम्बर 08 भांठापारा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा ने लिखित आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 19.07.2021 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके गांव के भूतपूर्व सरपंच आरोपी जगराम गोड़ के द्वारा पीड़िता से रंजीश रखते हुये पीड़िता को जान से मारने की देख लेने की एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सचिव सहित उठवा लेने की धमकी देता था जिससे पीड़िता परेशान रहती थी जो प्रकरण के आरोपी शुभम मिश्रा एवं सत्य ओमप्रकाश कश्यप स्वयं को टी व्ही रिपोर्टर होना बता कर पीड़िता के घर जाकर 5000 रू. की मांग किये जिस पर पीड़िता ने रूपये देने से इंकार कर दी तब प्रकरण के आरोपी 1. शुभम मिश्रा उर्फ सोनू पिता स्व. अशोक मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी शिवरीनारायण 2. सत्य ओमप्रकाश उर्फ भगत पिता सुन्दरलाल कश्यप उम्र 29 वर्ष निवासी शिवरीनारायण मिलकर कमरीद के पूर्व सरपंच जगतराम गोड़ उर्फ जग्गा पिता गोविंदराम गोड़ उम्र 62 वर्ष के माध्यम से दिनांक 17.07.2021 को पीड़िता के विरूद्ध वीडिओ रिपोर्ट बनाकर पीड़िता को अपमानित करने की मंशा से टी व्ही चैनलों में प्रकाशित कर दिये के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 309/21 धारा 384,506,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी शुभम मिश्रा एवं सत्य ओमप्रकाश कश्यप के संबंध में जिला जन संपर्क कार्यालय जांजगीर से जानकारी प्राप्त की गयी जिस पर दोनो आरोपियों को अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं होना प्रमाणित पाया गया है एवं दोनो आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी थाना शिवरीनारायण में अपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है अपराधियों के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात से गिरप्तारी की डर से अपना इस्तेमाली मोबाईल बंद कर अन्यत्र लुक छिप गये कि प्रकरण हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया मामले की गम्भीरता को जान कर आपराधियों की धर पकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार महादेवा के निर्देशानुसार एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती दिनेश्वरी नंद के सतत कुशल निर्देशन में कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपियों 1. शुभम मिश्रा उर्फ सोनू पिता स्व. अशोक मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी शिवरीनारायण 2. सत्य ओमप्रकाश उर्फ भगत पिता सुन्दरलाल कश्यप उम्र 29 वर्ष निवासी शिवरीनारायण को बिलासपुर से एवं आरोपी जगतराम गोड़ उर्फ जग्गा पिता गोविंदराम गोड़ उम्र 62 वर्ष साकिन कमरीद थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) को कमरीद से हिरासत में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ किया गया आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त दो नग मोबाईल को मेमोरण्डम कथन के आधार पर वजह सबुती समक्ष गवाहों के जप्त किया जाकर अपराध स्वीकारोक्ति पश्चात विधिवत दिनांक 28-29.07.2021 को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही में विवेचक संतोष कुमार शर्मा उपनिरीक्षक एवं उनके हमराह स्टाफ महिला आर. 602 मालती लहरे एवं आर. 817 महेन्द्र राज, 747 भुनेश्वर पटेल, 335 शिवराय सागर का सराहनीय योगदान रहा।अजय शर्मा जिला ब्यूरो

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