छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

लॉकडाउन का गाईड लाईन हुआ जारी, अतिआवश्यक सेवाएं ही रहेगी चालू, Lockdown guide continues, essential services will remain operational

भिलाई / आज कोरोना कंट्रोल करने दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया। जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिले में संक्रमण के तेज प्रसार को नियंत्रित करने यह बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना की गतिशीलता को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए नागरिकों का सहयोग बेहद जरुरी है। पूर्व में जिले में लॉक डाउन लगाए गए थे और जन सहयोग से कोरोना की पहली लहर को रोक पाने में सफलता मिली थी। इस बार भी कोविड संकट के दौर में धैर्य की जरूरत है ताकि कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
लॉकडाउन में क्या खुलेगा? क्या बंद रहेगा? यहां पढि़ए पूरा गाइडलाइन कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग, दिनांक 06 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल, 2021 तक दुर्ग जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए लॉकडाऊन की घोषणा किये है। लॉकडाऊन अवधि में सभी कार्यक्रम/सेवाओं पर प्रतिबंध होगा। नीचे उल्लेखित सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होगे, जो निम्नानुसार है। जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी जिले में प्रवेश केवल ई पास के माध्यम से होगा
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता प्रात: 6 से 7 एवं शाम 6 से 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6.00 बजे से 8.00 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेगे। दवा दुकाने, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकाने, डीजल पेट्रोल पंप, एल.पीजी एवं सी.एनजी। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम. वाहन, अन्य सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें टेलीकॉम /इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवाये, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें।
पेट्रोल / डीजल पंप एवं एलपीजी / सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण गतिविधियां
खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओ, ई -कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान / इकाइयों एवं खान (माईनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्थान / इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेगी।
धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य बैंक एवं पोस्ट ऑफिस (डाकघर) प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेगे। बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी।

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