छत्तीसगढ़

जिले में लोक सेवा गारंटी के 1 लाख 36 हजार 690 से अधिक आवेदनों का किया गया गुणवत्तापूर्ण निराकरण

कोण्डागांव, 30 मई 2019/लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर कतिपय सेवायें प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधियनियम 2011 लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवायें जनता को नियत समय पर उपलब्ध करायी जा रही है। कलेक्टर नीलकंठ टीकाम के मार्गदर्शन में कोण्डागांव जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को नियत समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिये गए हैं। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1 लाख 36 हजार 690 आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में किया गया है। विभिन्न कारणों से लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देष दिए गए है।
ज्ञात हो कि इस अधिनियम के तहत लोक सेवा प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही नियत समय पर लोक सेवा पर कार्यवाही नहीं करने पर प्रत्येक विलंबित दिवस के लिए जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। वर्तमान में ड्राईविंग लाईसेंस नवीनीकरण, बीज अनुज्ञप्ति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, ई-कोर्ट केस पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, विधवा पेंशन योजना, सूचना का अधिकार, संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, स्व- सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों का पंजीकरण एवं विभिन्न राजस्व सेवायें सहित करीब 84 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सम्मलित किया गया है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग-इन करके भी आवेदन कर सकते है।
इस क्रम में जिला कलेक्टर नीलकंठ टीकाम के प्रयासों से जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के 1 लाख 36 हजार 690 आवेदनों का निराकरण किया गया है। तहसील कोंडागांव में 40 हजार 623, तहसील केशकाल में 30 हजार 992, तहसील बड़ेराजपुर में 23 हजार 119,  तहसील फरसगांव  में 18 हजार 831, तहसील माकड़ी में 14 हजार 687, नगर पालिका परिषद कोंडागांव में 5 हजार 802, नगर पंचायत केशकाल में 1 हजार 166, नगर पंचायत फरसगांव में 464, नगर पंचायत विश्रामपुरी में 57 जनपद पंचायत फरसगांव में 163, जनपद पंचायत कोंडागांव में 9, जनपद पंचायत केशकाल में 2 आवेदनों का निराकरण किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा एवं शुल्क संबंधित दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित है। जाति प्रमाण पत्र हेतु समय सीमा 30 दिन एवं शुल्क तीस रूपये, निवास एवं आमदनी प्रमाण हेतु समय सीमा 30 दिन एवं शुल्क तीस रूपये, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु समय सीमा सात दिन एवं शुल्क 30 रूपये, मिसल हेतु समय सीमा सात दिन शुल्क दस रूपये निर्धारित है। लोक सेवा केंद्रों में खसरा, नक्शा, बी-वन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन देने के साथ ही प्रदान किया जाता है। इसके लिए स्केनिंग, कंप्रेसिंग एवं प्रति पृष्ठ पांच रूपये की दर से प्रिंटिंग शुल्क लिया जाता है। इस संबंध में राजस्व सेवाओं के आवेदन पत्र निराकृत होने पर जिले के किसानों में खुशी की लहर है।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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