प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में एक करोड़ 2 लाख का बीमा दावा भुगतान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में एक करोड़ 2 लाख का बीमा दावा भुगतान
कवर्धा, 14 जुलाई 2020। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी, अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का खरीफ में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुंअर (अरहर), मूंग तथा उड़द फसल का कुल 81 हजार 17 कृषकों का बीमा किया गया था, जिसके लिए बीमित राशि खरीफ फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं सोयाबीन फसल हेतु एक करोड़ दो लाख 14 हजार 758 रूपए बीमा दावा भुगतान किया गया है। फसल बीमा का आंकलन ब्लाक स्तरीय परीवेक्षण समिति टीम द्वारा किया गया। विकासखंड स्तर पर तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि थे। ग्राम स्तर पर फसल क्षति का सर्वे, फसल कटाई परिणाम के आधार पर बीमित दावा भुगतान किया गया है। विगत खरीफ वर्ष 2019 में अधिसूचित फसलों के लिए अनुकूल मौसम रहा। जिले में बहुत कम क्षेत्रों में फसल क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कुल दो हजार 299 कृषकों को एक करोड़ दो लाख 14 हजार 758 रूपए बीमा दावा भुगतान किया गया।