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घरेलू हवाई यात्रा के लिए तय हुआ किराया, यहां जानें किस फ्लाइट में देने होंगे कितने रुपये | indian airlines should take fare between Rs 2000 to 18600 rupee from domestic travel in lockdown | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. घरेलू हवाई यात्रा किराया (Domestic Air Fare) की उच्चतम सीमा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने टिकटों की दर की सात श्रेणियां जारी की, जिनमें किराये की निम्न और उच्च सीमा निर्धारित की गई है. इस तरह की प्रथम श्रेणी में 40 मिनट से कम अवधि की उड़ानें शामिल हैं.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आदेश में कहा गया है कि इस अवधि की उड़ानों के लिये न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये होगा.

ये होगा किराया-

> 40 से 60 मिनट की फ्लाइट के लिए 2,500-7,500 रुपये> 60 से 90 मिनट की फ्लाइट के लिए 3,000 से 9,000 रुपये
> 90 से 120 मिनट की फ्लाइट के लिए 3,500 से 10,000 रुपये
> 120 से 150 मिनट की फ्लाइट के लिए 4,500 से 13,000 रुपये
> 150 से 180 मिनट की फ्लाइट के लिए 5,500 से 15,700 रुपये
> 180-280 मिनट की उड़ानों के लिए 6,500 से 18,600 रुपये होंगे.

एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी
इससे पहले, नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दो महीने की रोक के बाद सोमवार को जब घरेलू यात्री उड़ान सेवा पुन: शुरू होगी तो सख्त नियमों के साथ करीब एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी और सभी एयरलाइनों को सरकार द्वारा निर्धारित किराये की उच्च और निम्न सीमा का पालन करना होगा.

ये होंगे नियम
मंत्रालय ने अपने विस्तृत दिशानिर्देशों में कहा है कि वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे यात्रियों को कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा कि सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्व-घोषणापत्र भर कर अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी.

यात्रियों को वेब-चेक-इन कराना होगा क्योंकि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे. यात्रा के नियमों में विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होना, सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होना और प्रत्येक यात्री के लिए केवल एक बैग चेक-इन में ले जाने की अनुमति होना शामिल हैं. कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी.



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