छत्तीसगढ़

जिले के थाना फास्टरपुर (सेतगंगा) में दर्ज दाण्डिक प्रकरणों का नायब तहसीलदार और अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे निराकरण

जिले के थाना फास्टरपुर (सेतगंगा) में दर्ज दाण्डिक प्रकरणों का नायब तहसीलदार और अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे निराकरण

मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करते हुए जिले के थाना फास्टरपुर सेतगंगा के दाण्डिक प्रकरण धारा 107, 116 (3), 151 जा.फौ. के निराकरण के लिए सेतगंगा के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को जिम्मेदारी दी है। इसी तरह उन्होने धारा 109, 110 एवं 145 जा.फौ. के निराकरण का दायित्व मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौपा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

 

 

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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