एल्डरमेन और राजनैतिक दलों को दी मतदाता सूची प्रकाशन संबंधी जानकारी, Information related to publication of voter list to aldermen and political parties

प्रशिक्षण से नदारद कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
फैक्ट फाइल
विधानसभा में मतदाता केन्द्र – 87
नवगठित निगम के वार्ड – 40
निगम चुनाव में संभावित मतदान केन्द्र – 123
रिसाली
रिसाली / नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची बनाने किए गए संशोधन की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या वैष्णव ने राजनैतिक दलों के सद्स्यों को दी। गुरूवार को शा. उच्चतर माध्यमिक शाला रिसाली में निगम क्षेत्र के राजनैतिक दलों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के पूर्व मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खेमलाल वर्मा ने प्रशिक्षण दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि वार्ड वार मतदाता सूची में नाम जुड़ाने मतदाता का नाम विधानसभा मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम नही होने पर मतदाता को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ाने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उनका नाम रिसाली नगर पालिक निगम के वार्ड मतदाता सूची में नाम जोडऩे की कार्यवाही की जावेगी।
मतदाता इसका रखे ध्यान
प्रारूप क – नाम जोडऩे
प्रारूप ख – त्रुटि सुधार
प्रारूप ग – नाम विलोपित करने
1 मार्च को होगा प्रकाशन
राजनैतिक दलों के सद्स्यों को बताया गया कि वे स्थानीय नागरिकों के संपर्क में अधिक रहते हैं इसलिए वे मतदाता सूची में नाम जुड़ाने, त्रुटि सुधार व नाम विलोपित करने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे। नगरीय निकाय के हिसाब से तैयार मतदाता सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2021 को किया जाएगा। होगी कार्रवाई दो चरणों में हुए प्रशिक्षण में 5 ऐसे कर्मचारी थे जो चुनाव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने उपस्थिति नहीं होने की सूचना भी नही दी थी। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ निर्वाचन कार्यालय शो काज जारी करेगा ।