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​महासंमुद : स्लीपर यात्री वाहनों के माह सितम्बर एवं अक्टूबर के देय मासिक कर में मिली छूट : वाहन चालक सहित हेल्पर का वेतन भुगतान संबंधी देना होगा प्रमाण पत्र

कोरोना (कोविड-19) वायरस संक्रमण महामारी की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यात्री बसों का नियमित संचालन नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनिमय 1991 की धारा 21 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां को प्रयोग में लाते हुए  अंतर्राज्यीय/अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त स्लीपर यात्री वाहनों के माह सितम्बर 2020एवं अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में निम्नांकित निर्बधनों एवं शर्तो के तहत छूट प्रदान की गई है।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि  केवल ऐसे बस संचालक छूट के पात्र होंगे, जो अपने प्रत्येक यात्री वाहन के वाहन चालक/परिचालक एवं हेल्पर का माह जून 2020 से माह अगस्त 2020 तक के वेतन/भत्ता आदि का भुगतान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो या उक्त भुगतान को माह दिसम्बर 2020 तक किए जाने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित कराधान प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया हो। तभी इस छूट का लाभ मिलेगा।

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