छत्तीसगढ़

61 कंटेनमेंट जोन मुक्त घोषित, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

अजय शर्मा जिला ब्यूरो चीफ सब का संदेश

जांजगीर-चांपा 02 अक्टूबर 2020/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने जिले के विभिन्न नगरीय व ग्रामों के कुल 61 कंटेनमेंट जोन को मुक्त कर दिया है। पूर्व में आदेश जारी कर इन ग्रामों के चिन्हित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्रों में निवासरत जनसंधारण को संभावित असुविधा के निवारण के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी के जारी आदेश के अनुसार तहसील चांपा के नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, ग्राम कुरदा, तहसील जांजगीर के जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 08, 12, 18, 19, 22, मालखरौदा तहसील के ग्राम सपिया, पोता, मिरौनी, मंद्रागोढ़ी, आडिल, बेल्हाडीह, बडेपारमुड़ा, सकर्रा, अकलतरा तहसील में नगर पालिका अकलतरा के वार्ड क्रमांक 04, 05, 14, ग्राम कोटमी सोनार, डभरा तहसील के ग्राम बाड़ादरहा, सपोस, नगर पंचायत डभरा वार्ड क्रमांक 01, पामगढ़ तहसील के ग्राम बिलारी, कोसीर, लोहर्सी, बलौदा तहसील के नगर पंचायत बलौदा का वार्ड क्रमांक 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, तहसील सक्ती के नगर पंचायत बाराद्वार वार्ड क्रमांक 05, 09, ग्राम सकरेली, किरारी, नगरदा, हरेठी, जैजैपुर तहसील के नगर पंचायत जैजैपुर के वार्डक्रमांक 03, 07, 15, ग्राम हसौद, ठुठी, भोथीडीह, बेलकर्री, देवरघटा और धमनी के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है ।

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