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बच्चों को ऑनलाईन क्लासेस से निकाला तो बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था-क्रिष्टोफर पॉल

हाईकोर्ट के निर्णय को गलत तरीके से पेश कर कई निजी स्कूल न्यायालय के निर्णय का कर रहे हैं उल्लंघन

प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन रायपुर के अध्यक्ष और सचिव पर हो एफआईआर दर्ज

दुर्ग। छत्तीसगढ़ पैरेट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मा. उच्च न्यायालय बिलासपुर ने केस क्रमांक डब्ल्युपीसी/1040/2020, दिनांक 9 जुलाई 2020 में यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि इस वर्ष 2020-21 और बीते वर्ष 2019-20 का सिर्फ ट्युशन फीस की लिया जाए और ट्यूशन फीस के अलावा औैर कोई फीस नहीं लिया जाए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता तब तक फीस में वृद्धि नहीं किया जाए, जो पालक फीस देने की स्थिति में नहीं है वे स्कूल में आवेदन दे और स्कूल इस पर विचार करे। मा. उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय 1040/2020 दिनांक 9 जुलाई 2020 में यह उल्लेख नहीं है कि यदि पालक ट्यूशन फीस जमा नहीं करता है तो उसके बच्चे को ऑनलाईन क्लासेस से वंचित कर दिया जाएगा।

श्री पॉल का कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन रायपुर के द्वारा मा. उच्च न्यायालय के 1040/2020 दिनांक 9 जुलाई 2020 का गलतढंग से परिभाषित कर तिथि निर्धारित कर बच्चों को ऑनलाईन क्लासेस से वंचित कर देने की धमकी देकर दबावपूर्वक फीस वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। कईे दैनिक अखबारों में  6 सिंतबर 2020 को विज्ञप्ति जारी कर 9 सिंतबर तक फीस जमा कर देने और फीस नहीं जमा करने की स्थिति में ऑनलाईन क्लासेस से वंचित करने की बात प्रकाशित किया गया है, जो  उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय दिनांक 9 जुलाई 2020 और नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 का स्पष्ट उल्लघंन है।

श्री पॉल का कहना है कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, कोई भी प्रायवेट स्कूल किसी भी प्रवेशित बच्चे को किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। यदि कोई भी प्रायवेट स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार से जान-बुझकर प्रताडि़त करता है, जान-बुझकर अनावश्यक मानसिक कष्ट देता है, किसी प्रकार से जान-बुझकर उसकी उपेक्षा करता है तो यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 75 और 86 के अंतर्गत गंभीर प्रवृति का अपराध है।

श्री पॉल का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपुर के इस प्रकार की धमकी-चमकी से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिसको लेकर सीटी कोतवाली रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन रायपुर के अध्यक्ष मुकेश शाह और सचिव राजीव गुप्ता पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग किया गया है।

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